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SC on Babri Masjid Demolition Case: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में स्पेशल कोर्ट के जज ने मांगा 6 महीने का और समय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जब तक ना आए फैसला सरकार जज को ना करे रिटायर

नई दिल्ली. एक विशेष जज बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रहे हैं जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी और अन्य शामिल हैं. सोमवार को मामले की सुनवाई की गई. इस मुकदमे को पूरा करने के लिए छह महीने का समय मांगा गया है. विशेष न्यायाधीश ने मुकदमे को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छह महीने का समय मांगा है. विशेष कोर्ट के जज ने मई में लिखे पत्र में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह 30 सितंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं. यह मामला सोमवार को न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. इसी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से 19 जुलाई तक एक प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी गई है जिसके द्वारा विशेष जज का कार्यकाल तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक वह फैसला नहीं सुनाते.

बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि सीबीआई जज एस के यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए. सीबीआई जज एस के यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एस के यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनायें. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए. सीबीआई जज एस के यादव 30 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जज एस के यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? साथ ही कानूनी प्रावधान क्या है? शुक्रवार तक उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर जवाब दाखिल करना है.

19 अप्रैल 2017 को शीर्ष अदालत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में दो-दिवसीय सुनवाई को दो साल में पूरा करने का आदेश दिया था. इस मामले में वीवीआईपी अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल करने पर सीबीआई की याचिका को अनुमति दी थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि कल्याण सिंह, जो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं और जिनके कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विवादित ढांचा गिराया गया था संविधान के तहत इम्यूनिटी के हकदार हैं.

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Aanchal Pandey

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