नई दिल्ली: बाबा रामदेव को फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रस्ट को योग कैंप लगाने के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सर्विस टैक्स का भुगतान करने को कहा गया था। जिसके बाद स्वामी […]
नई दिल्ली: बाबा रामदेव को फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें ट्रस्ट को योग कैंप लगाने के लिए प्रवेश शुल्क लेने पर सर्विस टैक्स का भुगतान करने को कहा गया था। जिसके बाद स्वामी रामदेव को भी योग कैंप लगाने के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान करना होगा।
बता दें कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग शिविरों के लिए प्रवेश शुल्क चार्ज करती है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने उचित कहा है। प्रवेश शुल्क लेने के बाद तो शिविरों में योग एक सेवा में आता है। हमें ट्राइब्यूनल के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं दिखती। इसलिए ट्रस्ट की अपील खारिज की जाती है।
सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ रेंज के कमिश्नर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से जुर्माना और ब्याज समेत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपये के सर्विस टैक्स की मांग की थी। इसका जवाब देते हुए ट्रस्ट ने कहा कि वह ऐसी सेवाएं मुहैया कर रहा है जो बीमारियों का इलाज करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पतंजलि को 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
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