नई दिल्ली। महाराष्ट्र के यवतमाल में स्थित बाबजी दाते महिला सहकारी बैंक पर आरबीआई ने सख्त कार्रावाई की है। इस दौरान आरबीआई ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक का लाईसेंस रद्द कर कहा है कि, इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रहीं हैं जिसके मद्देनज़र यह क़दम उठाया […]
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के यवतमाल में स्थित बाबजी दाते महिला सहकारी बैंक पर आरबीआई ने सख्त कार्रावाई की है। इस दौरान आरबीआई ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक का लाईसेंस रद्द कर कहा है कि, इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रहीं हैं जिसके मद्देनज़र यह क़दम उठाया गया है।
बाबाजी महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद आर बी आई ने कहा है कि, लगभग 79 प्रतिशत डोपोजिटर्स, जमा बीमा और ऋण गारंटी (डीआईसीजीसी) से ग्राहक अपनी जमा राशि पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकने के हक़दार हैं। डीआईजीसीजी ने 16 अक्तूबर 2022 तक कुल बीमित जमा राशि का 294.64 करोड़ रुपए का भुूगतान कर दिया है।
लाइसेंस रद्द होने के साथ ही बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड बैंकिंग का व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान उसे जमा राशि लेने एवं भुगतान करने के प्रभाव से तत्काल रोका गया है। शुक्रवार 1 नवंबर 2022 को कारोबार बंद होते ही बाबा जी दाते महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने घोषणा की है कि, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कहा है कि, मौजूदा समय मे बैंक जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने मे असमर्थ रहेगा, यदि बैंक को अपना कारोबार आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
इस दौरान जमाकर्ताओं मे रोष की भावना व्याप्त है, क्योंकि बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद वह राशि जमा करने के साथ साथ पूर्ण भुगतान करने के लिए भी प्रतिबंधित है। जिसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर जाता है।