रामपुर. उत्तर प्रदेश के विवादों से घिरे रहने वाले नेता आजम खान फिर चर्चा में आ गए हैं. समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को उपजिलाधिकारी ने कड़ी सजा सुनाई है. रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर उपजिलाधिकारी ने एक सुनवाई के दौरान आजम खान को आदेश दिया है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाया जाए. कब्जा हटाने के आदेश के साथ उपजिलाधिकारि ने आदेश दिए हैं कि हर्जाने के तौर पर आजम खान को 3 करोड़ 27 लाख 60 हजार व कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रति माह की दर से 15 दिन के अंदर लोक निर्माण विभाग को देने होंगे. मामले की सुनवाई रामपुर की एसडीएम कोर्ट ने की.
जौहर अली यूनिवर्सिटी आजम खान की है. इसकी जमीन पर विवाद है कि ये अवैध कब्जे से ली गई है. इस मामले में गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया. पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले में आजम खान के खिलाफ खड़े हो गए. केवल इस मामले में नहीं बल्कि अभी तक आजम खान ने सपा सरकार के दौरान जो नियमों के विरूद्ध काम किए थे उन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही हैं. इससे पहले पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने गृह मंत्रालय से आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति की शिकायत की थी.
नवेद मियां ने आजम खान पर आरोप लगाया था कि आजम खां ने शत्रु संपत्ति को अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करके उस पर अवैध कब्जा कर लिया है. उन्होंने शिकायत में कहा था कि आजम खान ने 13.8420 हेक्टेयर कस्टोडियम भूमि अपनी यूनिवर्सिटी में शामिल करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया है. साथ ही उस पर अपनी यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं. नावेद मियां की शिकायत का पत्र गृह मंत्रालय को भेजा गया जिसके जवाब में गृह मंत्रालय ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
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