Azam Khan: हाईकोर्ट वसूलेगा आजम खां से 50 हजार, जानें इसकी वजह

नई दिल्ली: पूर्व मंत्री आजम खां से हाईकोर्ट ने डीएम को 50 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया है। इस दौरान मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि आजम खां ने 2022 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, इस याचिका में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस(Azam Khan) के प्रवेश और यूनिवर्सिटी […]

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Azam Khan: हाईकोर्ट वसूलेगा आजम खां से 50 हजार, जानें इसकी वजह

Janhvi Srivastav

  • February 7, 2024 4:18 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

नई दिल्ली: पूर्व मंत्री आजम खां से हाईकोर्ट ने डीएम को 50 हजार रुपये वसूलने का आदेश दिया है। इस दौरान मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि आजम खां ने 2022 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, इस याचिका में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में पुलिस(Azam Khan) के प्रवेश और यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

इस कारण लगाया जुर्माना

दरअसल उन्होंमे कहा था कि यूनिवर्सिटी(Azam Khan) में पुलिस के प्रवेश से शैक्षिक माहौल खराब होता है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ही डीएम और रामपुर के एसपी को भी पार्टी बनाया था। वहीं कोर्ट ने इस याचिका को अनावश्यक बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला था। लेकिन आजम खां ने इस जुर्माना का भुगतान नहीं किया था।

रकम वसूलने के लिए दिए निर्देश

इस दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने अब इस रकम को उनसे वसूलने के लिए डीएम को निर्देश जारी किए हैं। आपको जानकारी दे दें कि आजम खां इस समय सीतापुर की जेल में बंद हैं। क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं इस मामले में आजम खां के साथ-साथ उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को भी सजा हुई। इस समय तजीन फात्मा रामपुर की जेल में और अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद हैं। इस दौरान मंडलायुक्त ने बोला कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, इसलिए वसूली भी जरूर कराई जाएगी।

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