रामपुर: सपा नेता आजम खान के खिलाफ साल 2019 हेट स्पीच मामले में आज शनिवार (15 जुलाई) को एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें उन्हें दोषी करार कर दिया गया है. इस मामले में आजम खान को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है और ढाई हज़ार का जुर्माना लगाया है. आजम खान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सभा को संबोधित करने के दौरान हेट स्पीच दी थी.
दरअसल साल 2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान पर रामपुर के शहजादनगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 – G , 505 (1 ) (b ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद आज शनिवार को अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. बता दें कि इससे पहले भी आजम खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा हुई थी, हालांकि बाद में कोर्ट से उस मामले में वह बरी हो गए थे.
दरअसल आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान हेट स्पीच दी थी. जनसभा में सीएम और तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ कई अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए. बता दें साल 2019 के चुनाव में आजम खान खुद रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी थे. सपा नेता के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया था.
दरअसल रामपुर के एएसपी डॉक्टर संसार सिंह का कहना है कि ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा के तहत आजम खान को 3 सशस्त्र पुलिसकर्मी दिए गए थे. इसके अलावा आजम खान के आवास पर भी गार्ड तैनात थे. बताया जा रहा है कि आजम खान की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को वापस रामपुर पुलिस लाइन में बुला लिया था. इसको लेकर सपा ने काफी हंगामा किया कि आजम खान की जान को खतरे में डाला जा रहा है. इसके बाद डीएम एसपी कि रिपोर्ट पर एक दिन बाद ही वाई श्रेणी की सुरक्षा बहाल कर दी गई.
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