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हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, रामपुर की अदालत ने ठहराया दोषी

रामपुर: सपा नेता आजम खान के खिलाफ साल 2019 हेट स्पीच मामले में आज शनिवार (15 जुलाई) को एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें उन्हें दोषी करार कर दिया गया है. आजम खान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सभा को संबोधित करने के दौरान हेट स्पीच दी थी. आजम […]

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हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, रामपुर की अदालत ने ठहराया दोषी
  • July 15, 2023 1:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 year ago

रामपुर: सपा नेता आजम खान के खिलाफ साल 2019 हेट स्पीच मामले में आज शनिवार (15 जुलाई) को एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसमें उन्हें दोषी करार कर दिया गया है. आजम खान ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सभा को संबोधित करने के दौरान हेट स्पीच दी थी.

आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला

दरअसल आज़म खान पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव के दौरान हेट स्पीच दी थी. जनसभा में सीएम और तत्कालीन जिलाधिकारी के साथ कई अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए. बता दें साल 2019 के चुनाव में आजम खान खुद रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी थे. सपा नेता के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया था.

जानें पूरा मामला

चुनाव प्रचार के दौरान आज़म खान का भड़काऊ भाषण देने वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था. इस मामले को लेकर काफी विवाद भी हुआ था. बात दें कि इस मामले में
तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधने हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

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