लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को आज अदालत ने बड़ी राहत दी है. रामपुर की एमपी-एमएल कोर्ट ने आज हेट स्पीच मामले में सपा नेता बरी कर दिया. बता दें कि इसी मामले में सजा के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
रामपुर की स्पेशल कोर्ट में आज आजम खान के हेट स्पीच मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने सपा नेता दोषमुक्त करार दिया. हालांकि, इससे पहले बीते साल 27 अक्टूबर को रामपुर की निचली अदालत ने इसी केस में आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी. आजम ने साल 2022 में हुई विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट से बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.
सपा नेता के वकील विनोद शर्मा ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि आजम खान को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करार दिया गया है. जिस हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने आजम खान को सजा सुनाई थी, उसमें अब उन्हें निर्दोष बता दिया है. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
गौरतलब है कि आजम खान की विधायकी जाने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की थी. उपचुनाव में 1,31,116 वोट पड़े थे. इसमें बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना को 81,371 वोट मिले थे, वहीं सपा प्रत्याशी आसिम रजा को 47,271 वोट मिले थे. इस तरह आकाश सक्सेना ने 34 हजार से अधिक वोटों से उपचुनाव में जीत हासिल की थी.
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