Ayodhya Ram Mandir Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा अयोध्या राम मंदिर मामले की सुनवाई

Ayodhya Ram Mandir Supreme Court: अयोध्या में राममंदिर निर्माण की विवादित भूमि पर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी सुनवाई करेगी. मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच में अयोध्या विवाद पर सुनवाई की जाएगी.

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Ayodhya Ram Mandir Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट 26 फरवरी को करेगा अयोध्या राम मंदिर मामले की सुनवाई

Aanchal Pandey

  • February 20, 2019 3:13 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Ayodhya Ram Mandir Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की सांविधानिक बेंच अयोध्या में रामजन्मभूमि विवाद मामले में 26 फरवरी को सुनवाई करेगी. 26 फरवरी को सुबह 10.30 मिनट से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई राम मंदिर निर्माण से जुड़े मामले की सुनवाई करेंगे. रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सांविधानिक बेंच में जस्टिस एसए बोबड़े भी शामिल होंगे. बोबड़े फिलहाल छुट्टी पर चल रहे हैं. लेकिन सुनवाई के दिन उनकी छुट्टी समाप्त हो जाएगी.

अयोध्या मामले पर सुनवाई करने वाले पांच जजों की बेंच में मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल होंगे. बताते चले कि अयोध्या की विवादित भूमि पर जारी विवाद दशकों पुराना है. इस विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2010 में अपना फैसला सुनाया था. हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए 10 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

अलग-अलग लोगों को ओर से दायर की गई इन्हीं 10 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी. गौरतलब हो कि राम मंदिर निर्माण विवाद का जल्द से जल्द निपटारे की मांग भाजपा सहित अन्य पार्टियोंं ने के नेताओं ने की थी. लेकिन पांच जजों की बेंच में एक जज एसए बोबड़े के अवकाश पर जाने के कारण सुनवाई शुरू होने में देरी हो रही थी.

अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंश के बाद विवादित भूमि पर जारी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए. कोर्ट के इस फैसले को किसी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. तब से यह केस लंबित था.

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