Ayodhya Ram Mandir Court Verdict: दशकों से चले रहे अयोध्या राम मंदिर बाबर मस्जिद विवादित जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद मानने से इनकार नहीं है. बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी. बाबरी मस्जिद गिराना कानून के खिलाफ. मंदिर को गिराकर मस्जिद बनी या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है. हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है. इसके साथी ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के सेवा के दावे को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिया vs सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है. रामलला को सुप्रीम ने कानूनी मान्यता दी है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि टाइटल सिर्फ आस्था से साबित नहीं होता है. अयोध्या में हिंदू परिक्रमा करते रहे हैं. रामलला ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण रखें. हिंदू पक्ष राम के जन्म के सबूत नहीं दे पाया. मुस्लिम पक्ष साबित नहीं कर पाया कि हिंदू आस्था गलत. सुन्नी वक्फ बोर्ड मुगल काल की संपत्ति का हक साबित नहीं कर पाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारदर्शिता बरती. इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश बड़ा पारदर्शी था.
चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 1856-57 में हिंदुओं के पास अंदरुनी हिस्से का हक नहीं था. 1856-57 के बाद हिंदू राम चबूतरे पर पूजा करते थे. 1949 में हिदुओं ने जमीन पर कब्जा लिया है. 1949 के बाद मुस्लिमों का अधिकार हटा. 1949 में हिंदुओं ने विवादित जगह का अंदरुनी हिस्सा कब्जाया.
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