Ayodhya Land Dispute Case SC Hearing Day 12 Written Updates: अयोध्या मामले में हुई 12वें दिन की सुनवाई, जानिए निर्मोही अखाड़ा की दलीलों पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, कल भी जारी रहेगी सुनवाई

Ayodhya Land Dispute Case SC Hearing Day 12 Written Updates: अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट हर रोजना सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष आज 12वें दिन की सुनवाई शुरू हुई. निर्मोही अखाड़ा की तरफ से पीठ के सामने पेश वरिष्ठ वकील सुनील कुमार जैन ने निचली अदालत में हुए गवाहों के बयान को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख और बताया कि गोपाल सिंह विशारद के बयान का बयान को क्रोस एग्जामिन नही किया गया. निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन ने कहा कि मेरे सेवादार होने के वजह से मेरे पास पूजा और रखरखाव के अधिकार को किसी ने भी चेलेंज नही किया तो अब कैसे वह मेरे अधिकार को चुनौती दे सकते है. बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

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Ayodhya Land Dispute Case SC Hearing Day 12 Written Updates: अयोध्या मामले में हुई 12वें दिन की सुनवाई, जानिए निर्मोही अखाड़ा की दलीलों पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, कल भी जारी रहेगी सुनवाई

Aanchal Pandey

  • August 26, 2019 7:41 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

Ayodhya Land Dispute Case SC Hearing Day 12 Written Updates: अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट हर रोजना सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष आज 12वें दिन की सुनवाई शुरू हुई. निर्मोही अखाड़ा की तरफ से पीठ के सामने पेश वरिष्ठ वकील सुनील कुमार जैन ने निचली अदालत में हुए गवाहों के बयान को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख और बताया कि गोपाल सिंह विशारद के बयान का बयान को क्रोस एग्जामिन नही किया गया. निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन ने कहा कि मेरे सेवादार होने के वजह से मेरे पास पूजा और रखरखाव के अधिकार को किसी ने भी चेलेंज नही किया तो अब कैसे वह मेरे अधिकार को चुनौती दे सकते है. बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस संवैधानिक पीठ में जीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस.ए.बोबडे, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. ए . नजीर भी शामिल है. यह पूरा विवाद 2.77 एकड़ की जमीन के मालिकाना हक को लेकर है.

जस्टिस बोबडे ने निर्मोही अखाड़ा से पूछा कि तो आप इस याचिका से क्या चाहते है?

निर्मोही अखाड़ा की तरफ से वरिष्ठ वकील सुशील कुमार जैन ने कहा कि हम रखरखाव और ज़मीन का अधिकार चाहते हैं, पूजा हमारे द्वारा ही कराई जाती है,यह गतिविधियां शेबेट की हैं और मुझे इनका पालन करना है.

जस्टिस बोबडे ने पूछा कि क्या अखाड़ा ने सभी साधु संगठन अपने नाम के साथ दास लगते है?

निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन कहा कि वह भगवान राम के दास हैं और इसलिए उन्होंने अपने नामों में दास जोड़े हैं, कुछ लोग अपने नाम के आगे चरण भी लगते है.

निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन कहा कि वह भगवान राम के दास हैं और इसलिए उन्होंने अपने नामों में दास जोड़े हैं, कुछ लोग अपने नाम के आगे चरण भी लगते है.

जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि अखाड़ा के शेबेट होने पर कोई सेवादार नही हो, निर्मोही अखाड़ा अभी राम जन्मभूमि के प्रतिनिधि के तौर पर है?

जस्टिस बोबडे ने कहा कि अगर रामलला की याचिका निरस्त हो जाती है तो आप किसी के सेवादार होंगे?

जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ ने कहा कि अगर रामलला की याचिका खारिज हो गई तो आप मस्जिद के सेवादार नही हो सकते, आपको रामलला की याचिका के विरोध की ज़रूरत नही है.

निर्मोही अखाड़ा के वकील सुशील कुमार जैन ने कहा कि अगर सूट खारिज किया जाता है तो मुझे कब्ज़ा सौंप दिया जाएगा.

CJI रंजन गोगोई ने निर्मोही अखाड़ा से कहा कि आप इस मामले में नोट बनाइये और कल जिरह करें. कल भी निर्मोही अखाड़ा के तरफ से बहस जारी रहेगी.

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