नई दिल्ली : पिछले साल एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड को लेकर DGCA ने अब एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही संबंधित फ्लाइट के पायलट को भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील का भी बयान सामने आया है. […]
नई दिल्ली : पिछले साल एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए पेशाब कांड को लेकर DGCA ने अब एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही संबंधित फ्लाइट के पायलट को भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस बीच आरोपी शंकर मिश्रा के वकील का भी बयान सामने आया है. जिन्होंने शंकर मिश्रा पर एयरलाइंस द्वारा लगाए गए 4 महीने के बैन को गलत बताया है.
एयर इंडिया पेशाब कांड मामले में DGCA ने बड़ा फैसला लिया है. जहां अब एयर इंडिया एयरलाइंस पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, DGCA ने संबंधित पायलट का लाइसेंस भी अगले 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. दूसरी ओर मामले में आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने बीते दिनों एयर इंडिया कि ओर से मिश्रा पर लगाए गए 4 महीने के बैन को गलत बताया है. दरअसल एअर इंडिया ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने शंकर के एयरलाइंस में ट्रैवल करने पर 4 महीने के लिए बैन लगा दिया था।
आरोपी शंकर मिश्रा के वकील अक्षत बाजपेई ने एयरलाइंस के इस फैसले को लेकर नाराज़गी जताई है. अक्षत ने मुअक्किल शंकर कमेटी के फैसले पर असहमति जताई है. उनका कहना है कि वह इसके खिलाफ एक्शन लेंगे. अक्षत ने बताया कि जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B ही नहीं है. फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट है. ऐसे में उनके मुअक्किल द्वारा पेशाब करने का मामला काल्पनिक हो सकता है.
गौरतलब है कि पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी. इस फ्लाइट में एक 35 वर्षीय यात्री ने नशे में धुत्त होकर 70 वर्षीय महिला को-यात्री पर पेशाब कर दिया था. इसके बाद महिला ने शिकायती पत्र लिखा था जिसमें एयरलाइंस के कर्मचारियों द्वारा एक्शन ना लेने और सुस्ती दिखाने की बात कही गई थी. महिला ने न्याय की मांग की थी जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी शंकर मिश्रा को 7 जनवरी को बैंगलुरु से गिरफ्तार किया था.
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