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Two Wheeler: स्कूटी-बाइक पर बच्चो को बैठाने से पहले जाने लें यह नया नियम, फॉलो न करने पर कटेगा चालान

Two Wheeler: स्कूटी-बाइक पर बच्चो को बैठाने से पहले जाने लें यह नया नियम, फॉलो न करने पर कटेगा चालान

Two Wheeler 

नई दिल्ली, Two Wheeler  हम सभी रोजमर्रा की भागदोड़ भरी ज़िन्दगी में स्कूटी-बाइक का इस्तेमाल करते है. आज हर घर में लगभग एक दुपहिया वाहन है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या ईधन से चलने वाला। स्कूटी-बाइक को लेकर भारतीय राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम जारी किए है. इसके तहत यदि आप स्कूटी-बाइक पर अपने बच्चों को लेकर सफर करते है, तो आप सावधान हो जाएं। सरकार ने दुपहिया वाहन में बच्चो को बैठाने के लिए नया नियम जारी किया है, जिसे आप सभी को आज ही जान लेना चाहिए।

क्या कहना है नया नियम

इस नए नियम के तहत चालक को स्कूटी-बाइक में बच्चे को बैठाने के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरुरी होगा। इसके साथ ही वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक सिमित होनी चाहिए।

फॉलो न करने पर इंटने का जुर्माना

यदि आप इस नए नियम का पालन नहीं करते है और बच्चे को बैठाकर ऐसे ही निकल पड़ते है, तो ट्रैफिक पुलिस आपका 1000 का चालान काट सकती है और आपके DL(driving license ) को तीन महीने के लिए निलंबित कर सकती है. यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।

केसा होना चाहिए सेफ्टी हार्नेस बेल्ट

सरकार के आदेश के मुताबिक हार्नेस बेल्ट हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ ही दोनों व्यक्ति (चालक+पीछे बैठे व्यक्ति या बच्चा) को सरकार द्वारा मान्य हेलमेट पहनना होगा। सरल भाषा में इसे ऐसे समझ लीजिए की आप बाजार से कोई भी हेलमेट ख़रीदे तो उसमें ISI का निशान जरूर देखें। ISI मान्य हेलमेट सबसे सुरक्षित सुर आरमदायक होते हैं.

ध्यान दें यह नया नियम पूरे भारत वर्ष में 15 फ़रवरी 2023 से मान्य हो जाएगा, यदि कोई इसका उल्ल्घन करता है तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस उचित कार्रवाई करेगी।

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