नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार यानी 17 जनवरी को आदेश दिया कि मामले की जांच सीबीआई और पुलिस की संयुक्त एसआईटी करेगी। अदालत ने साथ ही कहा कि बंगाल पुलिस की एसआईटी टीम का गठन जल्द से जल्द किया जाए। बता दें कि ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि जांच में बंगाल पुलिस नरमी बरत रही है। ऐसे में ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाए।
ईडी ने हमले को लेकर कहा था कि उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में जब वे टीएमसी नेता शाजहां शेख के आवास की तलाशी लेने गए थे तो उन पर हुए हमले में उनके तीन अधिकारी घायल हो गए। इस दौरान अधिकारियों का सामान भी लूट लिया गया। ईडी ने कहा कि जब अधिकारी शाहजहां शेख के 3 परिसरों की तलाशी ले रहे थे। इस दौरान एक परिसर में ईडी टीम और सीआरपीएफ कर्मियों पर 800-1000 लोगों ने जान लेने के इरादे से हमला कर दिया क्योंकि ये लोग लाठी, पत्थर और ईंट जैसे हथियार से लैस थे।
मामले को लेकर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार को निशाने पर लिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने कहा था कि राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद टीएमसी नेता शशि पांजा ने पलटवार करते हुए कहा था कि निशिथ प्रमाणिक बातें कर रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल का बकाया केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं दिया है।
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