लखीमपुर हिंसा मामला: आशीष मिश्रा के पास अभी एक और है मौका, इस तरीके से मिल सकती है जमानत

यूपी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी गई है. आज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. SC ने यह भी कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय […]

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लखीमपुर हिंसा मामला: आशीष मिश्रा के पास अभी एक और है मौका, इस तरीके से मिल सकती है जमानत

Pravesh Chouhan

  • April 18, 2022 12:08 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

यूपी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी गई है. आज मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. SC ने यह भी कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित परिवार के पक्ष और अन्य सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत तत्काल रद्द की जाती है.

आशीष मिश्रा के लिए बंद नही रास्ते

आशीष मिश्रा के लिए राहत की खबर है कि वह फिर से जमानत के लिए अपील कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आशीष मिश्रा फिर से इलाहाबाद कोर्ट में नई जमानत के लिए नई याचिका दायर करें. इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर दोबारा विचार कर सकता है. यानि कि आशीष मिश्रा के लिए एक दरवाजा अभी भी खुला है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने में जल्दबाजी की और सभी पक्षों को नहीं सुना.

राकेश टिकैत ने कही ये बात

फैसले का स्वागत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम कर रही है. बशर्ते उसे काम करने दिया जाए. उन्होंने कहा, ‘हम सही फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं. सरकार मंत्री के साथ खड़ी रही. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है.

129 दिन जेल में रहे

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी. आशीष 129 दिन बाद 15 फरवरी को जेल से रिहा हुआ था. आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान हंगामा हुआ था. प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए तीन वाहन चले गए थे. इस घटना में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी.

 

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