Relief to Asaram: गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से 3 महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है. यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है जिसके तहत वह पहले से ही 31 मार्च 2025 तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं. आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट में 6 महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद 3 महीने की राहत दी. इस मामले में दो जजों की डिवीजन बेंच में मतभेद होने के कारण यह केस लार्जर बेंच को सौंपा गया था जिसने अंतिम फैसला सुनाया.

जेल से बाहर कब तक रहेंगे आसाराम?

गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब आसाराम 30 जून 2025 तक जेल से बाहर रह सकेंगे. यह जमानत मेडिकल आधार पर दी गई है जिसके तहत उनका इलाज जारी रहेगा. 87 वर्षीय आसाराम 2013 से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ यौन शोषण से जुड़े कई गंभीर मामले दर्ज हैं. कोर्ट ने साफ किया कि यह राहत उनकी सेहत को ध्यान में रखकर दी गई है.

पहले मिली थी 31 मार्च तक पैरोल

इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने आसाराम की उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए 31 मार्च तक पैरोल मंजूर की थी. कोर्ट ने इस दौरान सख्त शर्तें भी लगाई थीं. एक अधिकारी ने बताया, ‘वो अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते, न ही प्रवचन कर सकते हैं और न ही मीडिया से बातचीत कर सकते हैं.’ पैरोल के दौरान उनकी निगरानी के लिए तीन पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. आसाराम को प्रोस्टेट, हार्ट ब्लॉकेज जैसी गंभीर बीमारियां हैं और उनका इलाज नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक पंचकर्म के जरिए डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है.

रेप केस में उम्रकैद की सजा

आसाराम को 2013 में बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और जोधपुर कोर्ट ने उनकी खराब सेहत को देखते हुए अंतरिम जमानत दी थी. गुजरात हाईकोर्ट का यह ताजा फैसला भी उसी कड़ी का हिस्सा है. जिसका उद्देश्य उन्हें इलाज का मौका देना है. हालांकि उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों पर इस जमानत का कोई असर नहीं पड़ेगा.

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