जोधपुर कोर्ट ने आसाराम और उसके सहयोगी आरोपियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है जिसके बाद अय्याश बाबा को ताउम्र जेल में ही रहना होगा. अदालत ने आसाराम के दोनों सहयोगियों (शिल्पी और शरतचंद्र) को 20-20 साल की सजा सुनाई है.
जोधपुर. अदालत ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही स्पेशल कोर्ट ने आसाराम के सहयोगी आरोपियों (शिल्पी और शरतचंद्र) को 20-20 साल की सजा सुनाई है. जैसी ही न्यायाधीश ने सजा का एलान किया उसके तुरंत अय्याश बाबा फूट-फूट कर रो पड़ा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सजा सुनकर आसाराम घुटने के बल बैठ गया और रोने लगा. इसके साथ ही आसाराम के दोनों सहयोगी भी रोने लगे. बता दें विशेष अदालत ने इस मामले में आसाराम के दो आरोपियों प्रकाश और शिवा को बरी कर दिया था.
करीब पांच साल बाद इस मामले में पीड़िता को इंसाफ मिला. इन पांच सालों में पीड़िता ने खून के आंसो रोए, लेकिन आज वही आसाराम व खुद को धर्मगुरु कहने वाला बाबा खुद जमीन पर गिर कर रोने लगा और कम सजा की भीख मांगने लगा. इससे पहले जब कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया तो वह राम नाम जपने लगा था. बता दें ये मामला 2013 का है जब 16 साल की लड़की ने आसाराम के खिलाफ दिल्ली के कमला मार्किट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. जिसके बाद आसाराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया. इस सजा के बाद आसाराम को अपनी बची उम्र जेल में ही कांटनी होगी.
कोर्ट ने आसाराम को 15 धाराओं में दोषी पाया है. पहला आरोप है नाबालिग से रेप, दूसरा अवैध रूप से बंदी बनाकर रखना, आपराधिक धमकी देना, आपराधिक साजिश रचना और यौन उत्पीड़न.
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