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आसाराम बापू को HC से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश करने का मामला

जयपुर: राजस्थान की हाईकोर्ट (HC) ने आसाराम बापू को जमानत दे दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार की ओर से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपी स्वयंभू बाबा आसाराम को यह जमानत दी गई है. हालांकि आसाराम बापू कई मामलों में सजा मिलने के चलते फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकता […]

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आसाराम बापू को HC से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश करने का मामला
  • May 1, 2023 11:53 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

जयपुर: राजस्थान की हाईकोर्ट (HC) ने आसाराम बापू को जमानत दे दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार की ओर से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपी स्वयंभू बाबा आसाराम को यह जमानत दी गई है. हालांकि आसाराम बापू कई मामलों में सजा मिलने के चलते फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकता है. जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के जस्टिस कुलदीप माथुर की अदालत से यह जमानत मिली है. साथ ही अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने कोर्ट में बाबा आसाराम का पक्ष रखा था.

दुष्कर्म के मामले में हुई सजा

खबर के अनुसार बाबा आसाराम को दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा हुई. बता दें कि गांधीनगर (गुजरात) की एक अदालत ने इसी साल 2023 दुष्कर्म के मामले में आरोपी आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आसाराम बापू के खिलाफ यह दुष्कर्म का मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था. लेकिन पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म 2001 से साल 2006 के दौरान हुआ था. पीड़िता की बहन ने ही आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इस केस में नारायण साईं को साल 2019 अप्रैल के महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

दरअसल अभी जिस केस में आसाराम को सजा सुनाई गई है, उसकी एफआईआर साल 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी. इस FIR के अनुसार, पीड़ित महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में साल 2001 से साल 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म हुआ था.

बता दें कि पीड़ित महिला ने इस केस में आसाराम बापू और बाकी के 7 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने का मामला दर्ज करवाया था. इस केस में आसाराम के साथ-साथ उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था. वहीं बाद में सेशन कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई थी.

 

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