नई दिल्ली: AAP संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा दांव खेला है. ED ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में 224 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है. जानकारी के मुताबिक ईडी के वकीलों द्वारा जमा कराई गई चार्जशीट को कोर्ट की ओर से रिसीव भी कर लिया गया है. अब यह काॅपी डिस्ट्रिक्ट जज समक्ष जाएगी. इस मामले में 13 मई को कोर्ट सुनवाई करेगा.
बता दें AAP सुप्रीमो को यह जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है. जब इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हैं और ये असाधारण परिस्थिति है. अदालत ने शुक्रवार को शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि हमारी शर्त है कि वे (केजरीवाल) सरकार के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे. न ही कोई आधिकारिक कार्य करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हितों का टकराव होगा.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जमानत के पक्ष में कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है. यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति हैं. लोकसभा का चुनाव चल रहा है और केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं. अगर चुनाव नहीं चल रहा होता तो अंतरिम जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता.
AAP पर गहराए संकट के बादल, पहली बार किसी पार्टी संग होगा ऐसा!
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
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