मुंबई. आर्यन खान को कल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी, इस मामले में आज फिर सुनवाई ( Aryan Bail plea hearing ) होनी है. आर्यन के साथ ही अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी जमानत नहीं मिली है. तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है. एनसीबी और आर्यन […]
मुंबई. आर्यन खान को कल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी, इस मामले में आज फिर सुनवाई ( Aryan Bail plea hearing ) होनी है. आर्यन के साथ ही अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी जमानत नहीं मिली है. तीनों आरोपियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है. एनसीबी और आर्यन के वकील के बीच काफी लंबी बहस चली थी जिसके बाद आज के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई थी.
कोर्ट में कई घंटों तक आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चलती रही. इस सुनवाई में आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि-
‘ NCB ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि ‘मुंबई क्रूज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी NDPS अधिनियम के तहत अपने अपराधों के संबंध में एक दूसरे के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं’. ये स्वीकार करते हुए कि आरोपियों से कुछ नहीं या छोड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए हैं, एजेंसी ने कहा कि ‘अपराध करने में उनकी साजिश इसकी जांच का आधार है’.
‘आर्यन खान का मामला उनके माता-पिता की लोकप्रियता के कारण जनता और मीडिया के हित को प्रभावित कर रहा है’. उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी राय रखी कि आरोपी ‘युवा लड़के’ हैं और ‘उन्हें कोर्ट ट्रायल के अधीन करने के बजाय बदलाव लाने के लिए रिहैब के लिए भेजा जाना चाहिए.’
इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही आज के लिए स्थगित हो गई थी, अब सबकी नजर इस बात पर है कि आर्यन को आज बेल मिल जाएगी या अभी जेल में ही रहना होगा.