Aryan Bail plea hearing : आज भी नहीं हो पाया आर्यन की जमानत पर फैसला, कल फिर होगी सुनवाई

मुंबई. आर्यन खान केस में आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया है. आज की सुनवाई खत्म हो गई है. कल भी इस मामले की सुनवाई होनी है. आर्यन खान केस में उनके वकीलों की दलील आज भी उन्हें रिहाई नहीं दिला पाई. अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को आने वाले दो दिनों में […]

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Aryan Bail plea hearing : आज भी नहीं हो पाया आर्यन की जमानत पर फैसला, कल फिर होगी सुनवाई

Aanchal Pandey

  • October 27, 2021 5:42 pm Asia/KolkataIST, Updated 3 years ago

मुंबई. आर्यन खान केस में आज भी कोई फैसला नहीं हो पाया है. आज की सुनवाई खत्म हो गई है. कल भी इस मामले की सुनवाई होनी है. आर्यन खान केस में उनके वकीलों की दलील आज भी उन्हें रिहाई नहीं दिला पाई. अब इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट को आने वाले दो दिनों में आर्यन की बेल पर हरहाल में फैसला सुनाना ही होगा अन्यथा स्टारकिड को 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा.

अमित देसाई की दलील

क्रूज़ ड्रग्स केस में आर्यन को अब भी राहत नहीं मिल पाई है. इस मामले की सुनवाई अब बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है. इस मामले में अरबाज़ के वकील अमित देसाई ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि, 

“आर्यन की गिफ्तारी किस बिनाह पर हुई है. उनके खिलाफ जिन व्हाट्सएप चैट्स को सबूत के रूप में पेश किया गया है उनका केस से कोई लेना-देना ही नहीं है. अरबाज़ के पास से भी सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था, एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसके एनसीबी के पास ठोस सबूत ही नहीं हैं.”

मुकुल रोहतगी की दलीलें

अमित देसाई के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने भी अपनी दलीलें पेश की हैं. उन्होंने कहा,

‘अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के सही आधार नहीं देता है. आर्ट‍िकल 22, CRPC के सेक्शन 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसके तहत किसी भी शख्स को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक क‍ि उसे उसकी गिरफ्तारी की वजह की जानकारी ना हो. उस व्यक्ति को अपना वकील चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए.’

बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई कल होनी है.

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