नई दिल्लीः दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की अदालत में सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी दलीलें रखी। अदालत ने ईडी से मांगा जवाब […]
नई दिल्लीः दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी एक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा की अदालत में सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी दलीलें रखी।
वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने रिमांड आवेदन पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए हैं लेकिन उनसे और बयान लेने हैं। साथ ही बरामद किए गए डिजिटल डेटा का भी परीक्षण करना है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ईडी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनके अधिवक्ता आईटीआर की जानकारी नहीं दे रहे हैं। साथ ही ईडी ने कोर्ट से 7 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग की। वहीं कोर्ट ने ईडी से सात दिन में रिकॉर्ड किए गए बयान दिखाने को कहा।
केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने जज से केजरीवाल को अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने अपनी बाते कही। उन्होंने कहा यह मामला दो साल से चल रहा है, मुझे अरेस्ट किया गया है, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 31 हजार दस्तावेज पेश किए। मुझ पर क्या आरोप है कि किसी ने कहा कि मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के दस्तावेज दिए। मेरे आवास पर कई विधायक आते रहते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का यह आधार हो सकता है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि आरोपित अपना बयान देते हैं, लेकिन उनके बार-बार बयान लिए गए और जब मेरे खिलाफ बयान देते हैं, तो फिर उन्हें जमानत मिल गई। एक आरोपित ने छह बयान में मेरे खिलाफ नहीं बोला, जब सातवें बयान में मेरे खिलाफ दिया तो उसे जमानत मिल गई। केजरीवाल ने कहा कि 30 हजार पेज जमा किए, लेकिन इसे कोर्ट के सामने नहीं पेश किया गया।
केजरीवाल ने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय के एक जज ने अपने एक निर्णय में कहा कि 100 करोड़ रुपये रिश्वत लेना संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि आबकारी घोटाला ये है कि ईडी पूरे देश के सामने ये बताए कि आप ने घोटाला किया। शरथ रेड्डी ने मेरे खिलाफ बयान देने के बाद 55 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बांड के जरिए भाजपा को चंदा दिया। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हम रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, ईडी जितने दिन चाहे केजरीवाल को रख सकती है।
ईडी के पक्ष में एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ के रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने कई बड़े वकील खड़े किए, क्या आम आदमी ऐसा कर सकता है ? उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अब तक अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया। जिसके कारण डिजिटल डेटा का जांच नहीं कर पाए।