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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी से राहत नहीं

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश (जिसमें केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड) को कोर्ट में चुनौती दी […]

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Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी से राहत नहीं
  • March 27, 2024 7:02 pm Asia/KolkataIST, Updated 9 months ago

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के आदेश (जिसमें केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड) को कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर उन्होंने तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था लेकिन कोर्ट ने 27 मार्च के लिए मामले को सूचीबद्ध कर दिया था।

21 मार्च को सीएम हुए थे गिरफ्तार

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार यानी 21 मार्च को अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। अब सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे।

केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार

बता दें कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उनको 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। हालांकि ईडी ने अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन जांच एजेंसी को 6 दिन की रिमांड दी गई। अब केजरीवाल को 28 मार्च की दोपहर दो बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा।

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