नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. आज शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए दो मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. पहले मामले में जहां प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया.
इस दौरान कोर्ट ने AAP संयोजक को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. वहीं, दूसरा मामला केजरीवाल द्वारा जेल से जारी किए जा रहे सरकारी आदेश के खिलाफ था. सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश जारी करने पर रोक लगाने की मांग की थी. जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायमूर्ति कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया. इस दौरान जांच एजेंसी की ओर से एएसजी राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने अदालत में पैरवी की. ED ने कहा कि केजरीवाल हमें बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. एएसजी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं. हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी मांगेंगे. इसके बाद अदालत ने केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
वहीं, सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से कहा कि उन्हें जेल में 3 किताबें- रामायण, गीता औ नीरजा चौधरी की हाऊ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड दी जाएं. बता दें कि केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर-2 में रहेंगे. वो अपनी बैरक में अकेले रहेंगे. उधर, तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सीएम के लिए जेल से सरकार चला पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा.
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