नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में जांच एजेंसी ने हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के षडयंत्रकारी है और वह […]
नई दिल्लीः दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और निचली अदालत की कस्टडी के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में जांच एजेंसी ने हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में ईडी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के षडयंत्रकारी है और वह धनशोधन के अपराध के दोषी हैं।
शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जो अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी था ने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है।
ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षडयंत्रकारी हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 2021-22 बनाने वाली टिम का हिस्सा थे।
जांच एजेंसी ने कहा कि इस नीति का मसौदा साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और ‘साउथ ग्रुप’ के प्रतिनिधि सदस्यों की मिलीभगत से बनाया गया था। ईडी ने कहा कि आप ने केजरीवाल के माध्यम से धनशोधन का अपराध किया है और इस तरह यह अपराध पीएमएलए, 2002 की धारा 70 के दायरे में आता है।