अरविंद केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल […]

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अरविंद केजरीवाल को SC से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस

Arpit Shukla

  • April 15, 2024 1:46 pm Asia/KolkataIST, Updated 7 months ago

नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाते हुए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहाई की मांग की थी। लेकिन न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक टाल दी तथा ईडी को नोटिस भेज कर जवाब देने को कहा है।

केजरीवाल को नहीं मिली राहत

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अब अगली सुनवाई तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। जब सीएम केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे रहे थे, तभी कोर्ट ने कहा कि अपनी दलीलें सुनवाई के दौरान बहस के लिए बचा के रखें। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी तथा निचली अदालत द्वारा दी गई कस्टडी को चुनौती दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की।

हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया था वैध

इससे पहले बुधवार (10 अप्रैल) को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध बताया था। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के लिए जल्द रिहाई की भी मांग की।

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