नई दिल्ली: शराब नीति मामले में पिछले 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी. उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को 24 दिनों के लिए जमानत दी है. इसके बाद 2 जून को उन्हें हर हाल में सरेंडर करना होगा. बताया जा रहा है कि केजरीवाल आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं.
बता दें AAP सुप्रीमो को यह जमानत लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली है. जब इस मामले की पिछली सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल में आते हैं और ये असाधारण परिस्थिति है. अदालत ने शुक्रवार को शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. कोर्ट ने कहा कि हमारी शर्त है कि वे (केजरीवाल) सरकार के काम में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करेंगे. न ही कोई आधिकारिक कार्य करेंगे. अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हितों का टकराव होगा.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जमानत के पक्ष में कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है. यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति हैं. लोकसभा का चुनाव चल रहा है और केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए सीएम हैं. अगर चुनाव नहीं चल रहा होता तो अंतरिम जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता.
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत
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