सुप्रीम कोर्ट ने LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के हित में फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता तो अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया. इस ऐतिहासिक फैसले की सुनवाई के दौरान जजों ने क्या कहा, इस खबर में जानिए इस फैसले की दस बड़ी बातें...
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया. बीती 17 जुलाई को देश की सर्वोच्च अदालत ने 4 दिन की सुनवाई के बाद इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था. आपको बता दें कि आपसी सहमति से समलैंगिक यौन संबंध बनाए जाने को अभी तक धारा 337 के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाता था. इस धारा की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया. इस खबर में जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दस बड़ी बातें…
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने धारा-377 पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिकता अब अपराध नहीं, अपने फैसले में जजों ने कही ये बात