कोर्ट में पूजा की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा- हाईकोर्ट के आदेश में कुछ टिप्पणियां हैं, जिसके चलते अगर ट्रायल शुरू होता है तो पूजा दोषी साबित हो सकती हैं। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यूपीएससी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूजा खेडकर
की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश को पलट दिया।
कोर्ट में पूजा की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा- हाईकोर्ट के आदेश में कुछ टिप्पणियां हैं, जिसके चलते अगर ट्रायल शुरू होता है तो पूजा दोषी साबित हो सकती हैं। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यूपीएससी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
दरअसल, पूजा पर यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी करने और ओबीसी व दिव्यांग कोटे का अनुचित लाभ उठाने का आरोप है। यूपीएससी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक अगस्त को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां 23 दिसंबर को पूजा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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