मुंबई: रिपब्लिक चैनल के एडिटर अर्नब गोस्वामी को आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली. बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में अपील करने को कहा है. हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अर्नब आज ही अलीबाग सेशन कोर्ट में अप्लाई करने जा रहे हैं. हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट को आदेश दिया है कि वो चार दिन के भीतर अर्नब की जमानत को लेकर फैसला सुनाए.
हाई कोर्ट के फैसले से साफ है कि अर्नब गोस्वामी फिलहाल जेल में ही रहेंगे. इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां की खुदकुशी मामले में कथित तौर पर उकसाने के मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है. अर्नब को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में आत्महत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. अर्नब के अलावा इस मामले में फिरोज शेख और नीतीश सारदा को गिरफ्तार किया था. अन्वय का आरोप था कि अर्नब और अन्य आरोपियों की कंपनियों से बकाया नहीं मिलने के कारण उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा.
गिरफ्तारी के खिलाफ अर्नब गोस्वामी बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं लेकिन उन्हें कहीं जमानत नहीं मिली है. अर्नब अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बता रहे हैं. अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले के अलीबाग जेल के कोविड-19 केयर सेंटर में न्यायिक हिरासत में रखा गया था लेकिन यहां उनपर मोबाइल फोन इस्तेमाल के आरोप लगे जिसके बाद उन्हें तिलोजा जेल भेज दिया गया. चार नंवबर को अर्नब गोस्वामी को हिरासत में लिया गया था और उनका निजी मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था.
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