मोदी सरकार ने लोकपाल नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट से कहा- पीएम 19 जुलाई को करेंगे सर्च कमिटी की मीटिंग, नाम का पैनल बनेगा

केंद्र सरकार ने लोकपाल नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में 19 जुलाई को हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग करेंगे जिसमें लोकपाल के नाम पर सुझाव दिया जाएगा. बता दें इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को केंद्र सरकार से कहा था कि वह किसी भी हालात में लोकपाल की नियुक्ति की समयसीमा बताएंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.

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मोदी सरकार ने लोकपाल नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट से कहा- पीएम 19 जुलाई को करेंगे सर्च कमिटी की मीटिंग, नाम का पैनल बनेगा

Aanchal Pandey

  • July 17, 2018 11:29 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लोकपाल नियुक्ति मामले में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाई पॉवर सर्च कमेटी की मीटिंग 19 जुलाई को होगी. जिसके बाद वह लोकपाल के नाम का सुझाव देगी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि लोकपाल का नाम फाइनल हो जाएगा. बता दें केंद्र सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति का मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमे लोकपाल की नियुक्ति की समयसीमा नहीं दी गई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि मोदी सरकार कोर्ट को लोकपाल की नियुक्ति की डेडलाइन बताएं.

भारतीय जनता पार्टी यानी मौजूदा मोदी सरकार ने इस हलफनामे में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर समयसीमा नहीं दी है. लोकपाल नियुक्ति को लेकर मौजूदा सरकार ने अभी तक साफ नहीं किया कि नियुक्ति कब तक होगी. केंद्र सरकार ने कहा कि पहले सर्च कमेटी बनाएगी उसके बाद ही वह इस बारे में आगे का कदम बढ़ाएंगे. केंद्र ने कहा सर्च कमेटी को लेकर 19 जुलाई को बैठक होगी.

इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को दस दिनों में लोकपाल की नियुक्ति की समयसीमा दाखिल करने को कहा था. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि मोदी सरकार बताए कि लोकपाल की नियुक्ति की डेडलाइन क्या है कब तक नियुक्ति हो जाएगी. लेकिन इन दस दिनों में सरकार ने नियुक्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है.

बता दें लोकपाल नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा के अध्यक्ष (सदस्य), लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य), मुख्य न्यायाधीश या इनके द्वारा सुझाया गये एक जज (सदस्य), राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति (सदस्य) इत्यादि लोग शामिल होंगे. जो लोकपाल के नाम का सुझाव देंगे.

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