Anshu Prakash Case: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में आरोप में अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सीशोदिया समेत 13 विधयकों को जमानत मिली है. ये जमानत 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली है. अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है.
नई दिल्ली. दिल्ली के प्रमुख सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. इसके अलावा कोर्ट ने मामले में अन्य आरोपी डिपटी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आप विधायकों को भी जमानत दे गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सीशोदिया समेत 13 विधयकों को जमानत मिली है जिसमें अमानतुल्लाह खान, प्रकाश जरवार, राजेश ऋषि, नितिन त्यागी, प्रवीण कुमार, अजय दूत, संजीव झा, ऋतू राज, राजेश गुप्ता, मदन लाल, दिनेश मोहनिया शामिल हैं. मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है.
ये जमानत 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है. ऐसे में विदेश जाने के लिए आरोपीयो को कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नही है. बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि इस साल फरवरी माह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर हो रही बैठक में बुलाया. जहां उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 आप विधायक मौजूद थे. वहां उनके साथ न सिर्फ गाली गलौच बल्कि मारपीट भी की गई.
मामले की चार्जशीट में लिखा गया कि दिल्ली सचिव को एक साजिश के तहत वहां बैठक के लिए बुलाकर उनकी पिटाई करवाई गई थी. साथ ही अफ्सरों पर आम आदमी पार्टी के विज्ञापन के लिए बजट क्लियर करने का दबाव डाला गया. केजरीवाल के 2 करीबी मामले में गवाह बनकर सामने आए. कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार और सलाहकार वीके जैन ने उनके खिलाफ गवाही दी थी.