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अंकिता हत्याकांड: क्या आरोपी शाहरुख पर लगेगा POCSO एक्ट! जानें CWC ने क्या कहा..

  रांची। झारखंड के दुमका में शाहरुख नाम के शख्स ने एक तरफा प्यार में अंकिता नाम की छात्रा को 23 अगस्त को पेट्रोल छिड़कर जला दिया था। जिसके बाद इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इस मामले पर बाल कल्याण समिति (CWC) का कहना है कि जिस छात्रा को शख्स ने आग […]

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अंकिता हत्याकांड
  • August 30, 2022 10:13 am Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

 

रांची। झारखंड के दुमका में शाहरुख नाम के शख्स ने एक तरफा प्यार में अंकिता नाम की छात्रा को 23 अगस्त को पेट्रोल छिड़कर जला दिया था। जिसके बाद इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। इस मामले पर बाल कल्याण समिति (CWC) का कहना है कि जिस छात्रा को शख्स ने आग लगाई वो 12वीं कक्षा में पड़ती थी वह नाबालिग थी। इसी के साथ सीडब्ल्यूसी ने आरोपी शाहरुख के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है. समिति ने कहा कि छात्रा की 10वीं कक्षा के अंकपत्र के मुताबिक उसकी उम्र 16 साल के आसपास थी. इस हिसाब से वो बालिग नहीं थी जैसा कि पुलिस ने दावा किया था.

बता दें कि दुमका सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि, ‘हम सिफारिश करते हैं कि प्राथमिकी में बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) कानून की धाराएं भी जोड़ी जाए क्योंकि हमारी जांच के मुताबिक लड़की नाबालिग थी.

बीजेपी प्रतिनिधिमंडल छात्रा के परिजन से मिलेंगे

गौरतलब है कि दुमका हत्याकांड मामले में सियासत भी काफी गरमा गई है. विपक्षी दल राज्य सरकार पर जमकर हमला बोल रहे है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और उन्हें आर्थिक सहायता भी सौंपेंगे. बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने आधिकारिक ट्विट कर पीड़ित परिवार का सहारा बनने की अपील भी की है.

सीएम सोरेन ने मुआवजे का किया ऐलान

वहीं, प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन ने अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का ऐलान किया है. इसके साथ में सीएम सोरेन ने कहा कि समाज में ये घटना झकझोर कर रख देने वाली है. हमारी कोशिश है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले. उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए. ऐसी घटनाओं के लिए कानून को मजबूत करने के लिए नया कानून लाया जाना चाहिए.

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