देहरादून: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय ने बुधवार (20 दिसंबर) को मामले सुनवाई की दौरान आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह बहुत गंभीर अपराध है. निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहियों से इसकी पुष्टि होती है कि घटना घटित होने के दौरान सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे. बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस रवींद्र मैठाणी की बेंच में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान मृतक अंकिता भंडारी के परिवार की ओर से बताया गया कि आरोपियों ने सबूतों को मिटाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ भी की थी. रिसॉर्ट के सभी सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया था. इसके साथ डीवीआर से भी छेड़छाड़ हुई थी.
गौरतलब है कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में काम करती थी. अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके साथी सौरभ भास्कर व अंकित पर लगा है. इन तीनों पर आरोप है कि इन्होंने अंकिता को चीला बैराम धक्का देकर मार डाला. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया था. उसके बाद से सभी आरोपी जेल में हैं.
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