नई दिल्ली: हमारे देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए अपने सामान की सुरक्षा करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्सर सफर के दौरान आपने सामान दुर्घटना या सामान चोरी होते हुए देखा या सुना होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए तो […]
नई दिल्ली: हमारे देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए अपने सामान की सुरक्षा करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्सर सफर के दौरान आपने सामान दुर्घटना या सामान चोरी होते हुए देखा या सुना होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हादसा हो जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस खबर में हम आपको बताने वाले है कि अगर ट्रेन से आपका सामान चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए।
आपको बता दें, ट्रेन यात्रा के दौरान यदि किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो उसे पहले रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। यदि शिकायत करने के बाद भी आपका सामान प्राप्त नहीं होता है, तो रेलवे आपके सामान के खो जाने या चोरी हो जाने की भरपाई कर देगा। हालांकि इसके लिए आपको जरूरी काम करने होंगे।
रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक, सफर करने वाली ट्रेन से अगर किसी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो सबसे पहले कंडक्टर, कैरिज अटेंडेंट, गार्ड या GRP एस्कॉर्ट से कॉन्टैक्ट करना होता है। इन व्यक्तियों की ओर से आपको FIR फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रपत्र को भरकर आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। यदि आप अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ सेवा चौकियों पर शिकायत का यह पत्र सौंप सकते हैं।
यदि आपने अपना सामान ट्रेन के सामान में बुक किया है और शुल्क का भुगतान किया है, तो सामान के नुकसान या क्षति के लिए रेलवे जिम्मेदार होगा। इस स्थिति में मुआवजे के तौर पर रेलवे आपको सामान की पूरी कीमत चुकाएगा। हालांकि, अगर आपने आपने आपने सामान को बुक नहीं किया है, तो केवल 100 रुपये प्रति किलो का भुगतान किया जाएगा।