Advertisement
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, सभी अकाउंट सील, निदेशकों की संपत्ति अटैच करने का आदेश

आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, सभी अकाउंट सील, निदेशकों की संपत्ति अटैच करने का आदेश

Amrapali Insolvency Case: घर दिलाने वाली हाउसिंग कंपनी और दिवालिया हुई आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 40 कंपनियों के निदेशकों का खाता बंद कर दिया गया है और चल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. साथ ही NBCC के अध्यक्ष को भी गुरुवार को पेश होने का आदेश दिया है.

Advertisement
Amrapali Insolvency Case
  • August 1, 2018 4:09 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. आम्रपाली ग्रुप बिल्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए आम्रपाली ग्रुप की 40 कंपनियों के निदेशकों का खाता बंद करने  और चल सम्पति को अटैच करने का आदेश दिया. साथ ही शीर्ष न्यायालय ने आम्रपाली ग्रुप को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि वो कोर्ट के साथ गंदा खेल खेल रहे हैं और उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे है.

सुप्रीम कोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय के सेकेट्री को भी समन जारी किया है और NBCC के अध्यक्ष को भी गुरुवार को पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ये जानना चाहती है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किस तरह पहल की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से सभी 40 एकाउंट को देखने वाले चार्टेज एकॉउंटेड की लिस्ट भी मांगी है. इस मामले में कल सुनवाई होनी है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 42 हजार लोगों को फ्लैट देने को लेकर पूरा ब्यौरा देने को कहा था. बता दें पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस रियल स्टेट कंपनी के ब्रांड एंबेस्डर रह चुके हैं. और उन्हें भी कंपनी ने चूना लगाया था. दरअसल कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उनकी फीस नहीं दिया है. यह राशि तकरीबन 150 करोड़ रुपये हैं.

चर्च में पादरियों द्वारा रेप के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध, कहा- ये खतरनाक चलन है

फ्लैट की आस, घर का सपना: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स से 2008 से पैसे का हिसाब मांगा, प्रोमोटर को पेश होने का आदेश

Tags

Advertisement