नई दिल्ली. Amrapali Group SC Notice To NBCC: आम्रपाली प्रोजेक्ट को NBCC के हवाले करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए NBCC को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में NBCC को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये ज़िम्मेदारी निभाने को राजी है? जेपी मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वो जेपी इंफ्राटेक पर करोड़ों रुपए के कर बकाए में छूट देने को राजी है अगर NBCC इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ले ले। जेपी ग्रुप ने कोर्ट से गुजारिश की कि उसे एक बार जेपी इंफ्राटेक को फिर से खड़ा होने का मौका देना चाहिए। क्योंकि वो सभी ऋणदाता बैंकों को बकाया लौटाने और सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स तीन साल मे पूरे करने को तैयार है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो पहले NBCC को सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स देने के विकल्प पर ही विचार करना चाहता है।
जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर कहा कि उसे एक बार जेपी इंफ्राटेक को फिर से खड़ा करने का मौका देना चाहिए. क्योंकि वो सभी ऋणदाता बैंकों को बकाया लौटाने और सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स तीन साल में पूरे करने के तैयार है. लेकिन कोर्ट ने जेपी ग्रुप की अपील पर कहा है कि वो पहले एनबीसीसी को सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स देने के विकल्प पर ही विचार करना चाहता है.
बता दे कि 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के होम बायर्स के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि लंबित प्रोजेक्ट का काम एनबीसीसी पूरा करेगी. इस फैसले के बाद करीब 40 हजार होम बायर्स को राहत मिली और उन्हें देर सबेर अपना आशियाना मिल जाएगा. उस समय कोर्ट ने कहा था कि घर खरीदार बाकी बचे हुए पैसे को तीन महीने में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दें. यह मामला काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.
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