लखनऊ: यूपी में बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की संपत्ती कुर्क करने का आदेश दिया है। दरअसल, 22 साल पुराने अपहरण कांड में फंसे बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी आज एक बार फिर से कोर्ट की ओर से मिली तारीख के बावजूद बस्ती की एमपी एमएलए […]
लखनऊ: यूपी में बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता और पूर्व विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) की संपत्ती कुर्क करने का आदेश दिया है। दरअसल, 22 साल पुराने अपहरण कांड में फंसे बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी आज एक बार फिर से कोर्ट की ओर से मिली तारीख के बावजूद बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कर दिया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने बस्ती के एसपी को निर्देश दिया है कि वह एक बार फिर से एक स्पेशल टीम का गठन करें और एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 20 दिसंबर को अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi)
को कोर्ट में पेश करें। इसके अलावा अदालत ने बाहुबली के गैंगस्टर से जुड़ी मूल पत्रावली को भी तलब किया है। इसी के आधार पर कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी।
यह भी पढ़ें: Accident in Agra: आगरा नेशनल हाइवे पर भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, एक घायल
पूर्व विधायक अमरमणि को 2001 के केस में वारंट जारी हुआ है। उस साल बस्ती कोतवाली क्षेत्र में बिजनेसमैन धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण हो गया था और कुछ समय बाद व्यापारी का बेटा तत्कालीन विधायक अमरमणि के लखनऊ स्थित घर से बरामद किया गया था। इस मामले में अमरमणि समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी थे। तभी से लगातार बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा था। जिसमें वारंट जारी होने के बावजूद भी अमरमणि त्रिपाठी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे।