लखनऊ। देश के कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर चल रहे महासंग्राम के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज लाउडस्पीकर को लेकर बड़ी बात कही है. कोर्ट ने अज़ान को लेकर दाखिल एक अर्जी को ख़ारिज करते हुए कहा कि लाउडस्पीकर से अज़ान देना मौलिक अधिकार नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अज़ान इस्लाम का अभिन्न अंग जरूर है लेकिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अज़ान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है. बता दें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर देश के कई राज्यों में इस वक्त लाउडस्पीकर को विवाद छिड़ा हुआ. जिसमें एक पक्ष द्वारा लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाने की मांग की जा रही है।
महाराष्ट्र की सियासत में लाउडस्पीकर को लेकर इस वक्त ठाकरे परिवार में हीं लड़ाई छिड़ गई है. जहां एक ओर सत्ताधारी गठबंधन में शामिल शिवसेना प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है. तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे है. दोनों नेताओं और पार्टियों के बीच स विवाद को लेकर जमकर सियासी वार-पलटवार हो रहा है. इसी बीच लाउडस्पीकर विवाद और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के आरोप में अब तक पूरे राज्य में 350 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद पर बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मीडिया से बात की. इस दौरान मनसे प्रमुख ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे (मुस्लिम) लाउडस्पीकर से अजान करना जारी रखेंगे तो हम भी दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखेंगे।
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