इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- 'ज्ञानवापी की तरह अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में भी होगी वीडियोग्राफी'

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस:

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में भी वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने आदेश में कहा है कि 4 महीनें में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे की रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की जाए।

4 महीने में दाखिल होगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि इस सर्वे में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी भी शामिल होंगे। सर्वे टीम को 4 महीने में वीडियोग्राफी कराकर रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी।

जानिए, क्या है पूरा मामला?

बता दें कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने के लिए पिछले साल मथुरा की जिला अदालत में अर्जी दाखिल की थी। एक साल से ज्यादा वक्त तक अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं होने के बाद मनीष ने पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की। जिसपर आज कोर्ट ने आदेश दिया है।

बिहार में अपना CM चाहती है भाजपा, नीतीश कैसे करेंगे सियासी भूचाल का सामना

Tags

krishna janmabhoomikrishna janmabhoomi casekrishna janmabhoomi case updatekrishna janmabhoomi disputekrishna janmabhoomi masjidkrishna janmabhoomi mathurakrishna janmabhoomi mathura disputekrishna janmabhoomi newskrishna janmabhoomi shahi idgah masjid disputeMathura
विज्ञापन