इलाहाबाद. Uttar Pradesh Shiksha Mitra: उत्तर प्रदेश के 69000 शिक्षामित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य के 69 हजार शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. बता दें कि 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है. जिसमें उन्हें शामिल होने की सशर्त इजाजत दे दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया कि शिक्षामित्र सहायक शिक्षक की परीक्षा में भाग ले सकते हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को परीक्षा में भाग लेने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी लगा दिया गया है. कोर्ट ने साफ कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले 69000 शिक्षामित्रों का परीक्षाफल तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट अपना फैसला नहीं दे दें. उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 6 सप्ताह बाद करने को कहा है. अदालत के इस अंतरिम आदेश से हजारों शिक्षामित्रों के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई है.
बताते चले कि यूपी में शिक्षामित्रों की बहाली पर विवाद लंबे समय से चल रहा है. टीईटी 2017 परीक्षा परिणाम जारी किए बगैर 69000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिछेल साल दिसंबर में विज्ञापन जारी किए गए थे. जिस पर सवाल खड़ा किया गया था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके पास सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए दो अवसर है.
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