देश में तीन तलाक को रोकने के संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक (ट्रिपल तलाक) को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया है. इसी बीच ऑल इण्डिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने ट्वीट करते हुए सभी सांसदों से निवेदन करते हुए कहा कि वे सभी ट्रिपल तलाक मुद्दे को पास करने में सरकार का साथ दें.
नई दिल्ली: देश में तीन तलाक को रोकने के संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक (ट्रिपल तलाक) को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में पेश किया है. लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस जारी है. इसी बीच ऑल इण्डिया मुस्लिम वूमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है. पीड़ितों ने कई साल तक यह सब झेला है और अब उन्हें उनके धैर्य का इनाम मिला है. इसके आगे शाइस्ता ने सभी सांसदों से निवेदन करते हुए कहा कि कि वे ट्रिपल तलाक मुद्दे को पास करने में सरकार का साथ दें.
बता दें कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक (ट्रिपल तलाक) को पेश कर दिया है. संसद में इस मामले को लेकर बहस जारी है. सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस बिल पर सरकार को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है. केंद्र की बीजेपी सरकार तीन तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए इस विधेयक को पेश करने जा रही है. बीजेपी की ओर से पार्टी के सभी सांसदों को व्हिप जारी कर इस मौके पर संसद में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है. इस बिल में एक बार में तीन तलाक देने वाले को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.
बताते चलें कि शायरा बानो नामक महिला ने तीन तलाक पर कोर्ट में अर्जी डाली थी. यह मुद्दा समय- समय पर उठता भी रहा. जिसके बाद सुप्रिम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए तीन तलाक की प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया. फैसला देते समय कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक मुस्लिम ग्रंथ कुरान के मूल सिद्धांत के भी खिलाफ है. न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने तीन तलाक पर छह महिने की रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वे इस संबध में सब की सहमती के साथ कानून बनाएं.
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