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बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों ने देर रात किया सरेंडर, SC ने दिया था आदेश

नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद रविवार देर रात गुजरात के पंचमहल ज़िले की गोधरा सब-जेल में सरेंडर किया। स्थानीय क्राइम ब्रांच के निरीक्षक एनएल देसाई ने मीडिया को बताया कि सभी 11 दोषियों ने रविवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। […]

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बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों ने देर रात किया सरेंडर, SC ने दिया था आदेश
  • January 22, 2024 9:10 am Asia/KolkataIST, Updated 11 months ago

नई दिल्ली। बिलकिस बानो मामले के सभी 11 दोषियों ने सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बाद रविवार देर रात गुजरात के पंचमहल ज़िले की गोधरा सब-जेल में सरेंडर किया। स्थानीय क्राइम ब्रांच के निरीक्षक एनएल देसाई ने मीडिया को बताया कि सभी 11 दोषियों ने रविवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। ये दोषी 21 जनवरी को देर रात जेल पहुंचे, 21 तारीख सरेंडर करने की आखिरी डेट थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने 8 जनवरी को बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों को गुजरात सरकार की तरफ से दी गई रिहाई को रद्द कर दिया था। न्यायालय ने राज्य सरकार को आरोपियों को छोड़ने पर फटकार लगाई थी। बता दें कि गुजरात सरकार ने साल 2022 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिलकिस बानो के केस में दोषियों को समय से पहले रिहा करने का निर्णय लिया था। इस फ़ैसले को बिलकिस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

क्या है मामला?

19 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोषियों की सरेंडर करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की याचिका ख़ारिज करते हुए 21 जनवरी तक उनको सरेंडर करने को कहा था। 11 दोषियों में बाकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, गोविंद नाई, जसवन्त नाई, बिपिन चंद्र जोशी, मितेश भट्ट, राधेश्याम शाह, प्रदीप मोरधिया, राजूभाई सोनी, रमेश चंदना तथा शैलेश भट्ट शामिल हैं। साल 2002 में गुजरात में दंगों के समय 21 साल की बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। बता दें कि वो उस समय पांच महीने की प्रेग्नेंट थीं। साथ ही उनकी तीन साल की बेटी को उनके सामने ही मार दिया गया था और उनके परिवार के सात अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई थी।

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