नई दिल्ली. रामगढ़ के अलीमुद्दीन हत्याकांड जो कि भीड़ द्वारा हत्या किए जाने से जुड़ा देश के पहला मामला था में वहां की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. बता दें कि सुनवाई के समय दोषियों को कोर्ट ले जाते समय जय श्री राम के नारे लगाए गए थे. मामले में कोर्ट ने 12 में से 11 आरोपियों को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया जबकि अन्य एक को जुवेनाइल बताया गया. इस हत्याकांड में अलीमुद्दीन को गौमांस को लेकर भीड़ द्वारा पीट पीटकर मार दिया गया था. केस की संवेदनशीलता के कारण सुनवाई के समय कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था. साल 2017 में 29 जून को रामगढ़ थाना क्षेत्र में स्थानीए बाजार टांड़ के नजदीक भीड़ ने पीट पीटकर अलीमुद्दीन को जान से मार दिया था.
पूरी घटना में अलीमुद्दीन की मारूती वैन को भी आग लगा दी गई थी. मारपीट के बाद अस्पताल ले जाते हुए अलीमुद्दीन की मौत हो गई थी. मामले में पकड़े गए लोगों में गोरक्षा समिति के छोटू वर्मा, छोटू राणा, संतोष सिंह, दीपक मिश्रा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो, विक्की साव, रोहित ठाकुर, सिकंदर राम, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद, कपिल ठाकुर, छोटू राणा हैं. भीड़ द्वारा हत्या के देश के इस पहले मामले में राज्य की सरकार ने एक साल में सुनवाई खत्म करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था. वहीं बीते 8 माह में इससे जुड़ी सुनवाई को पूरा भी कर लिया गया.
जुनैद हत्याकांड में फरीदाबाद कोर्ट में जारी सुनवाई पर रोक, SC ने हरियाणा सरकार से मांगी रिपोर्ट
यूपी: ऑटो में जा रही युवती खुलेआम बनी एसिड अटैक की शिकार, हालत गंभीर
जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामथ के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश-विदेश…
दिल्ली में शुक्रवार सुबह धुंध और कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का…
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामलाा सामने आया है, जहां…
हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है और साल 2025 की पहली एकादशी…
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई…
आज का दिन कुछ राशियों के लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। माँ लक्ष्मी…