नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का खतरा काफी बढ़ गया है। इसे देखते हुए GRAP के दूसरे चरण (GRAP स्टेज-2) को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसे मंगलवार (22 अक्टूबर) सुबह 8 बजे से लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फोकस और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है।
GRAP स्टेज 2 के दौरान लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करते हुए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने को कहा गया है। ठोस कचरे और बायोमास कचरे को खुले में न जलाने को कहा गया है।
साथ ही लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली-एनसीआर में सड़कों की मैकेनिकल/वैक्यूम क्लीनिंग और निगरानी करने की बात कही गई है। अपने एयर फिल्टर को नियमित अंतराल पर बदलने की बात कही गई है। साथ ही वैकल्पिक उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगहों पर यातायात के समुचित संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात करने को कहा गया है। समाचार-पत्रों, रेडियो आदि के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में सचेत करने की बात कही गई है। निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही सीएनजी या इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने की बात कही गई है।
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