नई दिल्ली: देश की प्रतिष्ठित एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया (Air India) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यात्रियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने से जुड़े मानकों का पालन नहीं करने पर डीजीसीए ने एयर इंडिया (Air India) के खिलाफ जुर्माना लगाने की यह कार्रवाई की है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एयरलाइन नागरिक विमानन प्रावधानों (सीएआर) का ठीक से पालन नहीं कर रही थी।
इस संबंध में तीन नवंबर को नियामक की ओर से एयर इंडिया (Air India) को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले सीएआर संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं कर रहा है. जिसके कारण एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एयर इंडिया (Air India) पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों के लिए होटल आवास, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आरामदायक सीटें नहीं मिलने वाले यात्रियों को मुआवजा और ग्राउंड स्टाफ के उचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया गया है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) यात्रियों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन कंपनियों को लगातार जरूरी दिशा-निर्देश जारी करता है और इनका पालन न करने पर एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। इससे पहले इसी साल जुलाई में डीजीसीए ने 6 महीने में 4 हड़ताल के चलते इंडिगो पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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