नई दिल्ली : एयर इंडिया में महिला यात्री के साथ हुई बदसलूकी मामले को लेकर आरोपी शंकर मिश्रा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. काफी ढूंढने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने शंकर के नाम का समन जारी कर दिया है. दूसरी ओर शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा भी मामले […]
नई दिल्ली : एयर इंडिया में महिला यात्री के साथ हुई बदसलूकी मामले को लेकर आरोपी शंकर मिश्रा की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. काफी ढूंढने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने शंकर के नाम का समन जारी कर दिया है. दूसरी ओर शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा भी मामले को लेकर सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने पेशाब और बद्सलूकी मामले में अपने बेटे शंकर पर झूठा मामला दर्ज़ करने का दावा किया है.
#WATCH | Air India pax urinating case of Nov 2022 | Shyam Mishra, father of accused S Mishra says, "It is a false case. I don't think he'd do it. She (victim) had demanded payment&it was made. Don't know what happened next. Perhaps there was blackmailing, there must be something" pic.twitter.com/wpu4qb1Y3G
— ANI (@ANI) January 6, 2023
एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ‘मेरा बेटा 30-35 घंटे से सोया नहीं था। हो सकता है कि रात के खाने के बाद उसने क्रू द्वारा दिए गए ड्रिंक को पी लिया हो और फिर वह सो गया हो. जहां तक मेरी समझ है, उठने के बाद एयरलाइन कर्मचारियों ने उससे पूछताछ की थी.’ श्याम मिश्रा ने आगे बताया कि ‘मुझे नहीं लगता कि वह(शंकर) ऐसा करेगा। वह (पीड़ित) 72 साल की महिला है, वह उसकी मां की तरह है। वह एक 34 वर्षीय व्यक्ति है. मैं हैरत में हूं कि वह यह कैसे कर सकती हैं? वह शादीशुदा हैं और उनके भी बच्चे हैं.’
आरोपी के पिता आगे कहते हैं कि ‘पीड़ित महिला ने भुगतान की मांग की थी जो किया भी गया था. हालांकि आगे क्या हुआ पता नहीं है. शायद कुछ ऐसी मांग की होगी जो शायद पूरी नहीं हुई हो जिससे वह नाराज हो गई हो. शायद ब्लैकमेलिंग भी हो रही थी, जरूर कोई बात होगी।’
आरोपी व्यक्ति मुंबई के मीरा रोड का निवासी है जो फिलहाल मुंबई में नहीं है. आरोपी व्यक्ति भारत में वेल्स फार्गो में वाइस प्रेसिडेंट बताया जा रहा है. यह एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में हैं. जानकारी के अनुसार इस घटना को लेकर अब क्रू मेंबर्स को नोटिस भेजा जा सकता है, इसके अलावा सभी क्रू मेंबर्स का बयान भी दर्ज़ करवाया जा सकता है. फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मामले को लेकर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294,354, 509 और 510 के तहत मामला दर्ज़ कर लिया है. इसमें महिला को अपमानित करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना भी शामिल है. दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने एअर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को पत्र लिखकर जवाब माँगा है.
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