AgustaWestland Chopper Case: 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा कि उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और दो गार्ड की मौजूदगी में उसे खुले में शौच करना पड़ रहा है.
नई दिल्ली. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. मिशेल ने अपनी अर्जी में कहा कि उसके ह्यूमन राइट्स (मानवाधिकार) का उल्लंघन हो रहा है.याचिका में मिशेल ने कहा कि उसे खुले में टॉयलेट करना पड़ रहा है और इस दौरान उसके साथ दो गार्ड मौजूद रहते हैं. इस मामले पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल अथॉरिटी से 5 मार्च तक जवाब मांगा है.
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील 3600 करोड़ रुपये की थी. शनिवार को दाखिल याचिका में उसने एकान्त कारावास में भेजे जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर न्यायिक जांच की मांग की है. इससे पहले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर मामलों में मिशेल की बेल अर्जी खारिज की थी. 5 जनवरी को मिशेल को ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. क्रिश्चियन मिशेल उन तीन बिचौलियों में से एक है, जिनकी ईडी और सीबीआई जांच कर रही हैं. अन्य बिचौलियों में गुइडो हेश्के और कार्लो गेरोसा शामिल हैं.
वहीं दूसरी ओर इस मामले में अन्य आरोपी राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है. 5 मार्च को कोर्ट में उसका बयान दर्ज किया जाएगा. बुधवार को सक्सेना पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी. भारतीय जांच एजेंसियों ने मिशेल के अलावा राजीव सक्सेना को भी हिरासत में लिया था. सक्सेना को मेडिकल आधार पर बेल दी गई थी, लेकिन मिशेल तिहाड़ जेल में बंद है.