Agneepath Scheme: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ‘अग्निपथ’ से जुड़ी सभी याचिकाएं पर दिल्ली हाईकोर्ट में हो सुनवाई

  नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम ‘अग्निपथ’ के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की […]

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Agneepath Scheme: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- ‘अग्निपथ’ से जुड़ी सभी याचिकाएं पर दिल्ली हाईकोर्ट में हो सुनवाई

Mohmmed Suhail Mewati

  • July 19, 2022 12:06 pm Asia/KolkataIST, Updated 2 years ago

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम ‘अग्निपथ’ के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में भेज दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर की याचिकाए

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना में भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। इन याचिकाओं की आगे की सुनवाई अब दिल्ली हाई कोर्ट में होगी।

योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल

बता दें कि अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका दाखिल की गई हैं. याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए.

केन्द्र ने दाखिल की कैविएट

वहीं, केन्द्र सरकार ने इस मामले में कैविएट दाखिल की है, जिसमें सरकार की ओर से अपील की गई है कि सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश न दें अदालत. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत, डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच की टीम सुनवाई करेगी। हालांकि अग्निपथ स्कीम के तहत सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में जो तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं, उनके याचिकाकर्ता हैं- हर्ष अजय सिंह, रविंद्र सिंह शेखावत और मनोहर लाल शर्मा.

दरअसल, हर्ष अजय सिंह ने मांग की है कि कोर्ट सरकार को योजना की दोबारा समीक्षा का आदेश दे. मनोहर लाल शर्मा ने योजना को गलत तरीके से लागू किया गया और देशहित के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की है. वहीं सिंह ने यह मांग भी की है कि योजना पर कोर्ट फिलहाल रोक लगा दे.

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