नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना में भर्ती के लिए नई स्कीम ‘अग्निपथ’ के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इस चार साल के लिए भारतीय सेना में भर्ती करने वाली योजना अग्निपथ पर संसद में बहस जारी है। इस योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका दाखिल की गई हैं।
बता दें कि अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका दाखिल की गई हैं. याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की है कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं उन पर ये योजना लागू नहीं की जानी चाहिए.
वहीं, केन्द्र सरकार ने इस मामले में कैविएट दाखिल की है, जिसमें सरकार की ओर से अपील की गई है कि सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश न दें अदालत. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत, डी वाई चंद्रचूड़ और ए एस बोपन्ना की 3 सदस्यीय बेंच की टीम सुनवाई करेगी। हालांकि अग्निपथ स्कीम के तहत सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में जो तीन याचिकाएं सुनवाई के लिए लगी हैं, उनके याचिकाकर्ता हैं- हर्ष अजय सिंह, रविंद्र सिंह शेखावत और मनोहर लाल शर्मा.
दरअसल, हर्ष अजय सिंह ने मांग की है कि कोर्ट सरकार को योजना की दोबारा समीक्षा का आदेश दे. मनोहर लाल शर्मा ने योजना को गलत तरीके से लागू किया गया और देशहित के विरुद्ध बताते हुए रद्द करने की मांग की है. वहीं सिंह ने यह मांग भी की है कि योजना पर कोर्ट फिलहाल रोक लगा दे.
गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक दायर हो रही याचिकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल की है. सरकार ने कहा कि किसी पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल होने के बाद मामले में कोई भी आदेश उस पक्ष को सुने बिना नहीं दिया जाता है. ऐसे में अब केंद्र को इस बात की आशंका नहीं होगी कि सुप्रीम कोर्ट अग्निपथ योजना पर रोक का एकतरफा आदेश दे देगा.
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